भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों की संवैधानिकता की हुई पुष्टि
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की 42वीं संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस संशोधन में 1976 में प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़े गए थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन शब्दों से निजी उद्योगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही सरकार के लिए धार्मिक प्रथाओं को समाप्त करने में कोई रुकावट उत्पन्न होती है।
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